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    सूचना का अधिकार (आरटीआई)

    नागरिकों तक सूचना पहुंचाना

    सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देने का आदेश देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नागरिकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों, पीआईओ आदि के विवरण पर जानकारी की त्वरित खोज के लिए एक आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए एक पहल है, इसके अलावा भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी / प्रकटीकरण तक पहुंच प्रदान करता है।

    सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य

    सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करने योग्य बनाना है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक जागरूक नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने में बेहतर रूप से सक्षम होता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

    लोक सूचना अधिकारी

    श्री राजेंद्र प्रसाद सती

    उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
    एसपीएमयू, ग्रामीण विकास विभाग
    उत्तराखंड सरकार
    ईमेल आईडी: ceouksrlm[at]gmail[dot]com